मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक रहेंगे सीबीआई की रिमांड में

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दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM को 6 मार्च तक CBI कस्टडी पर भेज दिया। वहीं, सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा।

शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को पांच दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी 4 मार्च को पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई? इस पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।

जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई
वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे।

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