अयोध्या पर फैसले से पहले यूपी अलर्ट, खुले में पेट्रोल, तेजाब बेचने पर होगी कार्रवाई

गाज़ियाबाद। जिला प्रशासन ने पेट्रोल, तेजाब समेत ज्वलंतशील पद्धार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद के एसडीएम सदर ने शुक्रवार को आदेश जारी किया, जिसका पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है।

अतः सभी लोगों को यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में पेट्रोल, एसिड आदि ज्वलनशील पदार्थों की खुली अथवा बंद बोतल आदि बिक्री न की जाए। यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उलंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया अलर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई के 17 नवंबर को रिटायर होने से पहले अयोध्या मामले के संभावित फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। गृह मंत्रालय ने यूपी और आस-पास के राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रखने के लिए कहा है।गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो।

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