रांची। झारखंड में एक मॉडल ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। मॉडल का आरोप है कि मॉडलिंग कंपनी के मालिक ने उसे धोखा दिया है। उसने अपना नाम और धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की। अब आरोपी धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। हालांकि, आरोपी ने इन आरोपों को खारिज कर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
बिहार के भागलपुर निवासी मॉडल मानवी राज ने रांची आकर मॉडलिंग के लिए यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वॉइन की। मॉडल ने बताया कि उसे बचपन से मॉडलिंग का शौक था। इसलिए वह बिहार से रांची आई थी। यहां वह यश मॉडलिंग कंपनी में काम करने लगी। शुरुआत में कंपनी के मालिक ने अपना नाम यश बताया था। हम लोगों में दोस्ती बढ़ गई। बाद में मुझे पता चला कि उसका असली नाम तनवीर है। अब उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, शादी और इस्लाम कुबूल करने के लिए जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। करीब डेढ़ साल बाद वहां मैंने काम किया था। इसके बाद मानवी वहां से भागलपुर चली गई। कुछ दिन बाद वहां से करियर के लिए मुंबूई चली गई।
मानवी ने आगे बताया कि मैं मुंबई के वर्सोवा में रहती थी। तनवीर यहां भी मेरे पीछे आ गया। वह मुंबई में भी धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए जोर डालने लगा। मैंने मना किया तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। मैंने मामले में वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन तनवीर के परिवार के कहने के बाद समझौता कर लिया गया। मानवी का कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तनवीर नहीं सुधरा था। वह अब भी मुझे परेशान कर रहा था। उसने मेरी फोटो एडिट की और मेरे परिवार को भेज दी।
तनवीर ने मॉडल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रही है। मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और जब इसके बाद मैंने इससे भरपाई की मांग की तो वो मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आई। यह सबकुछ सिर्फ साजिश के तहत मेरे खिलाफ किया जा रहा है। तनीवर ने आगे अपने बयान में कहा कि इससे पहले इस युवती ने मेरी न्यूड तस्वीरों को मेरी फैमिली और फ्रैंड्स को भेजा था, लेकिन उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया था।
मुंबई से रांची भेजा केस
रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि मानवी ने 29 मई को मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत की थी। चूंकि घटना रांची की थी तो मुंबई पुलिस ने रांची पुलिस को मामला सौंप दिया है। अब हम मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि वर्सोवा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) (N), 328, 506, 504, 323 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।