जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद CBI कोर्ट का फैसला

मुंबई। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान के आत्महत्या मामले में करीब 10 साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

3 जून 2013 को जिया खान अपने जुहू स्थित घर में फंदे से लटकी मिली थी। जिया खान की ओर से कथित रूप से लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे व अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। सीबीआई के अनुसार, पत्र जिया खान ने ही लिखा था जिसे मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 10 जून 2013 को जब्त किया था। सीबीआई ने दावा किया है कि पत्र में सूरज के साथ खान के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से जिया खान ने खुदकुशी की।

11 जून 2013 को गिरफ्तार हुए थे सूरज
इस केस की जांच 2013 में मुंबई पुलिस ने पहले शुरू की थी लेकिन जिया खान की मां राबिया खान के बार बार अनुरोध पर इसे बंबई हाई कोर्ट ने 3 जुलाई 2014 को सीबीआई को दे दिया था। पुलिस ने 11 जून 2013 को सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। सूरज को बाद में बंबई हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। जिया की मां राबिया खान ने कहा कि यह आत्महत्या का नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। गवाही के दौरान राबिया खान ने बताया था कि पंचोली जिया के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार करते थे। पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर बयान में दावा किया था कि आरोप पत्र झूठे हैं।

जिया खान बतौर एक्‍ट्रेस बॉलीवुड स्‍टार्स के साथ काम कर रही थीं। उन्‍होंने अपनी पहली फिल्‍म अमिताभ बच्‍चन के साथ ‘निशब्‍द’ की थी, जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया था। इसके बाद आमिर खान के साथ ‘गजनी’ और अक्षय कुमार के साथ ‘हाउसफुल’ में भी ज‍िया ने काम किया था।

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