कोरोना के दौर में बाहर से आने वालों के लिए किस राज्य में क्या हैं नियम?

पढ़िए न्यूज़18 की ये खबर…

भारत में रविवार को कुल 1,03,844 नये Covid-19 केस (New Cases) आए तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया, जहां एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा केस का रिकॉर्ड (Record Cases in Single Day) बना. कोरोना की नई लहर के चलते कई सावधानियां रखकर ही यात्रा करने की हिदायतें हैं.

भारत में एक तरफ टीकाकरण कार्यक्रम (Vaccination Drive) ज़ोर शोर से जारी है, तो कई बड़े राज्यों में कोविड-19 की नई लहर (New Wave of Covid-19) का प्रकोप देखा जा रहा है. रोज़ाना नये केसों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा होने से चिंता बेतहाशा बढ़ चुकी है. ऐसे में बेवजह यात्रा न करने की अपील के साथ ही, यात्रियों के लिए कई तरह के नियम कायदे (Passengers Guideline) लागू कर दिए गए हैं. अगर आप हवाई यात्रा के ज़रिये किसी और राज्य में पहुंच रहे हैं, तो आपको खयाल रखना चाहिए कि आपको कहां किन नियमों का पालन करना होगा. कोरोना की चपेट में ज़्यादा दिख रहे राज्यों के ऐसे नियमों (State Wise Regulattions) के बारे में जानें, जो कम से कम डेढ़ हफ्ते से लागू हैं.

दिल्ली : यहां पहुंचते ही कोविड-19 टेस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है. अगर आप किसी और राज्य से आए हैं तो 7 दिन का होम क्वारंटीन और विदेश से आते हैं तो आपके लिए नियम और भी विस्तृत हैं. सरकारी और संवैधानिक पदों के व्यक्तियों के लिए नियमों में ढील है. यात्रियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है.

पंजाब : सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है. अगर आप विदेश से पंजाब पहुंचते हैं तो पहुंचने से चार दिन पहले तक की टेस्ट रिपोर्ट न होने पर आपका RAT किट से टेस्ट होगा और 7 दिन का होम क्वारंटीन. घरेलू यात्रियों के लिए क्वारंटीन नहीं है. आरोग्य सेतु एप के साथ ही COVA Punjab एप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है.

उत्तर प्रदेश : थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है. केरल और महाराष्ट्र से आने पर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है. 14 दिनों ​के होम क्वारंटीन से तब छुटकारा मिल सकता है जब आप 7 दिनों के भीतर राज्य से लौट रहे हों. विदेश से पहुंचने पर आपके लिए​ नियम और सख्त हो सकते हैं. यात्रियों को राज्य की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और आरोग्य सेतु एप भी ज़रूरी है. वाराणसी पहुंचने वाले यात्रियों के लिए और विस्तार से नियम जारी किए गए हैं.

बिहार : यूपी की तरह ही केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए आईसीएमआर से संबद्ध लैब से RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, वरना एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा. थर्मल स्क्रीनिंग और आरोग्य सेतु एप तो यहां ज़रूरी है लेकिन होम क्वारंटीन की बाध्यता नहीं है.

पश्चिम बंगाल : विधानसभा चुनाव के दौर में अगर आप यहां केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य से पहुंच रहे हैं तो बिहार की तरह पिछले 72 घंटों के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है. कोरोना जैसे लक्षणों वाले यात्रियों का टेस्ट होगा. बगैर लक्षणों वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य है, लक्षण हुए तो स्वास्थ्य अधिकारी तय करेंगे. विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम अलग हैं. आरोग्य सेतु एप के साथ ही राज्य के Sandhane एप की अनिवार्यता है.

गुजरात : एसिम्प्टोमैटिक यात्रियों के लिए क्वारंटीन ज़रूरी नहीं है, लेकिन 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी जा रही है. विदेश से खास तौर से सूरत पहुंचने पर यात्रियों को एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म ऑनलाइन देना होगा और SMC Covid-19 Tracker एप डाउनलोड करना होगा. आरोग्य सेतु तो अनिवार्य है ही.

मध्य प्रदेश : थर्मल स्क्रीनिंग होगी लेकिन क्वारंटीन अनिवार्य नहीं है. आरोग्य सेतु के साथ ही Indore 311 एप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. अगर कोराना जैसे लक्षण दिखते हैं तो 14 दिनों के होम क्वारंटीन के निर्देश हैं. 14 दिनों तक Indore 311 एप पर यात्रियों को हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा. बिज़नेस के मकसद से 3 दिनों के भीतर राज्य से लौटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बस ऐसे यात्रियों को संबंधित अफसरों को इसकी सूचना देना होगी.

कर्नाटक : यहां न स्क्रीनिंग ज़रूरी है न क्वारंटीन. एक कड़ा नियम यही है कि अगर आप केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या चंडीगढ़ से पहुंच रहे हैं तो पिछले 72 घंटों के भीतर हुए कोविड टेस्ट की अप्रूव्ड लैब वाली रिपोर्ट पेश करें. विदेशों से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए नियम अलग हैं.

महाराष्ट्र : यहां ज़िलावार गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. मोटे तौर पर जो बातें समान हैं, वो ये कि थर्मल स्क्रीनिंग सभी की होगी. एनसीआर/दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों को 72 घंटों के भीतर की टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी. न होने पर अपने खर्च पर टेस्ट करवाना होगा. रिपोर्ट पॉज़िटिव आने पर संबंधित अधिकारियों को कॉंटैक्ट डिटेल देने होंगे. घरेलू यात्रियों के लिए क्वारंटीन व हैंड स्टांपिंग अनिवार्य नहीं है पर आरोग्य सेतु एप अनिवार्य है. साभार- न्यूज़18

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