दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल पर लगाई रोक, ED को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट:- कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले में चिदंबरम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी।
चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि निचली अदालत ने बिना मंजूरी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता थी। वहीं, ईडी की ओर से पेश वकील ने इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने की मांग की।
पी. चिदंबरम ने अपने खिलाफ सीबीआई और ईडी की चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस मामले में अभियोजन की मंजूरी नहीं ली गई थी। विशेष अदालत ने 27 नवंबर 2021 को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्रों पर संज्ञान लिया था।
यह मामला 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के दौरान वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर इस सौदे को मंजूरी दी, जिससे कुछ खास लोगों को लाभ हुआ।
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