यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इन राज्यों में रहने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आप टेस्ट के लिए अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। स्लॉट के बुक होने के बाद आवेदक को टेस्ट के लिए एक तारीख मिलेगी, जिसे सुविधा के अनुसार चुना जा सकता है।
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नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को स्लॉट बुक होने के बाद तत्काल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार लाइसेंस परीक्षा के लिए तारीख का चुनाव कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फीस जमा करने का गेटवे दिया जाता है।
ऐसा होता है ऑनलाइन टेस्ट
आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, इससे पूर्व आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होता है। इसके लिए आपको अपने सम्बंधित ट्रासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन परीक्षा देनी होती है। इस ऑनलाइन टेस्ट में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जवाब महज 10 मिनट के भीतर ही देना होता है। जो आवेदक 10 में से 6 या उससे ज्यादा प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं, उन्हें ही टेस्ट में पास माना जाता है। इस टेस्ट में पास होने के सर्टिफिकेट को आवेदक के मेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट कॉपी आप कहीं से भी ले सकते हैं।
बिना डीएल वाहन चलाने पर भारी जुर्माना
देश के नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो पहले महज 1,000 रुपये था। साभार-हिन्दुस्तान न्यूज़
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