गाजियाबाद में हरित क्षेत्र में अतिक्रमण पर फाइव स्टार होटल समेत कई को एनजीटी का नोटिस

गाज़ियाबाद। जिले के एक पांच सितारा होटल, एक अस्पताल समेत अन्य को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन्होंने हरित पट्टी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है।

न्यायाधीश रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कौशांबी में पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू, एंजल मेगा मॉल व यशोदा सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल और साहिबाबाद में डाबर इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। पीठ ने रजिस्ट्री को नोटिस देते हुए कहा कि वह इन सभी को कल तक नोटिस भेज दे।

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एनजीटी का यह आदेश अधिकरण द्वारा अदालत आयुक्त नियुक्त की गईं अधिवक्ता प्रियंका स्वामी की रिपोर्ट और गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से पेश हुए वकील की दलीलें सुनने के बाद आया है। एनजीटी ने यह जानने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की थी कि गाजियाबाद में हरित पट्टी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं।

मालूम हो कि ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश अधिवक्ता शारिक अब्बास जैदी की याचिका पर दिए हैं। शाकिर ने याचिका दाखिल कर बताया था कि गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉपोरेशन द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर एनजीटी के आठ फरवरी के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है।

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