मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, सिसोदिया ने वापस ली याचिका

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की ओर से उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और अर्जी को मंजूर नहीं किया। अब उन्हें गुवाहाटी में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। गुवाहाटी की एक निचली अदालत में दायर केस को रद्द करने के लिए सिसोदिया ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सिसोदिया ने इसी साल जून में मीडिया में हिमंता बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी व बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से किट की आपूर्ति का ठेका दिया था।

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