दिल्ली: सलून को महिला मॉडल के बाल काटना पड़ा महंगा, अब देना होगा दो करोड़ का मुआवजा

दिल्ली। पांच सितारा होटल स्थित सैलून को एक मॉडल के गलत बाल काटना काफी महंगा पड़ गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस लक्जरी होटल की चेन को महिला को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल पड़ता है और वे उनका ध्यान रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती है।

एनसीडीआरसी ने दिल्ली एक होटल में स्थित सलून को निर्देश दिया कि महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। शिकायत के मुताबिक अप्रैल 2018 में आशना अपने इंटरव्यू से एक हफ्ते पहले दिल्ली के एक होटल में स्थित हेयर सलून में गई थी, जहां उसने साफ-साफ शब्दों में आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन आशना का आरोप है कि हेयर ड्रेसर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया।

इस संबंध में प्रबंधन से शिकायत करने पर उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान प्रॉडक्ट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके बालों को स्थाई नुकसान पहुंचा। आशना ने आयोग से उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था।

पीठ ने 21 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि वो प्रबंधन के क्षेत्र में वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की है। सलून ने उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटे और इसके कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ, उनका पूरा रहन-सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का उनका सपना टूट गया।

आयोग के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएम कांतिकर की पीठ ने कहा कि महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है और उनका ध्यान रखने के लिए वे काफी पैसे खर्च करती हैं। उनका बालों से भावनात्मक लगाव होता है।

एनसीडीआरसी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर दिए गए वाट्सएप चैट से पता चलता है कि होटल ने अपनी ओर से गलती स्वीकार की थी और मुफ्त बाल उपचार की पेशकश करके इसे कवर करने की कोशिश की थी। इसके बाद आयोग ने होटल को शिकायतकर्ता को आठ सप्ताह के अंदर दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 

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