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इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एक से बारहवीं तक के स्कूल नहीं खोले जाने की मांग की गई है। याचिका में कोविड-19 की थर्ड वेव का हवाला दिया गया है और यह कहा गया है यह थर्ड बेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है।
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से कक्षा 1 से 8वीं के तक के स्कूल खोले जाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में पत्र याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कोविड के थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए बगैर छात्रों के वैक्सीनेशन स्कूलों को खोले जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूल में साल 2021-22 की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में ही कराई जाए।
कोविड थर्ड वेव को लेकर स्कूलों को बंद रखने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पत्र याचिका में एक सितंबर से 18 अगस्त को एक से आठवीं तक के स्कूल खोलने पर सरकारी आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश भर में बच्चों के लिए अलग से किए गए चिकित्सा व्यवस्था के व्यवस्था की जानकारी मांगी गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार बताए कि बच्चे अगर कोविड-19 से प्रभावित होते हैं तो स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है, जिससे माता-पिता को अपने बच्चों को बेफिक्र होकर स्कूल भेज सकें। याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने बताया की पत्र याचिका को सरकारी वकील ने नोटिस में ले लिया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह पत्र याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है।
1 सितंबर से खोला जाना था स्कूल
कोविड-19 का संक्रमण उत्तर प्रदेश में कम होते ही प्रदेश सरकार ने एक से बारहवीं तक के स्कूल पूरी तरीके से खोले जाने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि आदेश में कोविड-19 के गाइडलइन के अनुसार स्कूल प्रशासन को पालन करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इस बार कोविड-19 की थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर बताया जा रहा है। इसी बात का ख्याल रखते हुए याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। साभार-नवभारत टाइम्स
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