योगी कैबिनेट का अहम फैसला:उत्तर-प्रदेश में सभी अनाथ बच्चों को मिलेगी हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक मदद,उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य’ पर लगी मुहर

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उत्तर-प्रदेश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता-पिता की कोविड के अलावा किसी अन्य बीमारी के चलते मौत हो गई है। ऐसे अनाथ बच्चों ‘उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने ‘उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य’ की शुरुआत कर दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।इसके तहत कोरोना के अलावा किसी अन्य वजह से अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी।

इससे करीब 11 दिन पहले यानी 22 जुलाई को सरकार ने ‘उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू किया था। इसमें 18 वर्ष तक के सिर्फ उन बच्चों को ही 4000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावक की मौत कोरोना के करण हुई।

अब हर अनाथ बच्चों को मिलेगी मदद

योगी सरकार में अब इस योजना के तहत कोरोना के अलावा अन्य कारणों से माता-पिता या दोनों में से किसी एक के निधन से अनाथ हुए 18 वर्ष तक से बच्चों को सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके साथ ही 18 से 23 वर्ष तक के उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो कोविड या अन्य किसी कारणों से अनाथ हुए हैं और वह कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा कर रहे हों। इसके अलावा नीट, क्लैट और जेईई जैसी नेशनल व स्टेट लेवल कॉम्पटीशंस एग्जाम क्लीयर करने वाले बच्चे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

एक परिवार के 2 लोगों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम 02 बच्चों को मिल सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की सहायता धनराशि दी जायेगी. यदि अनाथ हुए बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उस बच्चे को 23 साल की उम्र पूरी होने तक या ग्रेजुएशन पूरा होने तक या दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, वह भी इस योजना का लाभ पा सकेंगे। इस योजना का सारा खर्च सरकार उठायेगी।

वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को भी मिलेगी मदद

इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता हैं या जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराये गए बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया दिया जाएगा। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक मदद देने का फैसला लिया गया है. साभार-दैनिक भास्कर

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