पढ़िये दैनिक जागरण की ये खास खबर….
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance DA) बढ़ने के साथ एक और अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने उनका DA बढ़ाने के बाद House Rent Allowance (HRA) भी रिवाइज कर दिया है। इससे अगस्त के वेतन में HRA भी बढ़कर आएगा।
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance, DA) बढ़ने के साथ एक और अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने उनका DA बढ़ाने के बाद House Rent Allowance (HRA) भी रिवाइज कर दिया है। इससे अगस्त के वेतन में HRA भी बढ़कर आएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि DA 25 फीसद का मार्क पार कर गया है।
कितना बढ़ा HRA
फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27 फीसद, 18 फीसद और 9 फीसद हाउस रेंट अलाउंट मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन X, Y और Z class शहरों के हिसाब से है। यानि जो केंद्रीय कर्मचारी X Class City में रहता है उसे अब ज्यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class और फिर Z Class वाले को।
पहले कितना मिल रहा था HRA
एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी की मानें तो 7th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने HRA का तरीका बदल दिया था। इसकी 3 कैटेगरी-X,Y और Z बनाई गई थी। इसके हिसाब से 24 फीसद, 18 फीसद और 9 फीसद HRA मिलना तय हुआ था। यह भी कहा गया था कि जब DA 25 फीसद का मार्क क्रॉस करेगा तो इसे रिवाइज किया जाएगा। बता दें कि अब DA बढ़कर 28 फीसद हो गया है।
X,Y और Z कैटेगरी के मायने
हरिशंकर तिवारी के मुताबिक X कैटेगरी सबसे ऊपर की है। इसमें 50 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर आते हैं। यहां जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें अब 27 फीसद HRA मिलेगा। वहीं Y कैटेगरी के शहरों में HRA 18 प्रतिशत होगा। जबकि Z कैटेगरी में HRA 9 फीसद होगा।
जनसंख्या अपग्रेडेशन
हरीशंकर तिवारी ने बताया कि HRA के तहत शहर का अपग्रेडेशन भी होता है। यानि अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख की जनसंख्या को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। यानि वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा।
ऐसे कैलकुलेट करें HRA
तिवारी के मुताबिक 50 लाख या इससे ऊपर की आबादी वाले शहरों में काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 5400 रुपए HRA पहले से तय है। वहीं दूसरी कैटेगरी में यह 3600 और 1800 रुपए प्रति माह न्यूनतम है। अब HRA का कैलकुलेशन नए रेट के आधार पर होगा। साभार-दैनिक जागरण
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