Corona: बाजार जाने के लिए भी लेना होगा टिकट, एक घंटे से ज्यादा रूकने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

पढ़िए आँखोंदेखी लाइव की ये खबर…

नासिक: कोरोना का कहर देश के दर्जन भर राज्यों में एक बार फिर कहर ढहा रहा है। जिसके चलते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकारें तरह-तरह की पाबंदियां लगा रही है।, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद लोग सावधानी बरतने के लिए तैयार नहीं हैं।

महाराष्ट्र में अब ऐसे में लोगों को रोकने के नासिक जिला प्रशासन ने एक बेतुका और नया नियम लागू किया है। जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

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इस नए नियम के तहत अब नासिक में लोगों को बाजार जाने के लिए टिकट लेनी होगी। इस टिकट की कीमत पांच रूपये होगी, जबकि इसकी वैधता एक घंटे की होगी। यदि एक घंटे से ज्यादा समय कोई व्यक्ति बाजार में रहता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने की राशि से जुटाई गई राशि को कोरोना से सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को बाजार जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम नासिक शहर के बाजार, पवन नगर मार्केट, सातपुर की अशोक नगर मार्केट और इंदिरा नगर की कालांगर मार्केट में लागू होगा। इन मार्केट को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, प्रवेश के लिए एक रास्ता छोड़ा जाएगा। यहां से अंदर जाने वाले लोगों के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। बाजार के अंदर के दुकानदारों, रेहड़ी और दूसरे स्टॉल वाले लोगों को पास जारी किए जाएंगे। वहीं बाजार के भीतर रहने वाले लोगों को अंदर आने के लिए अपने पहचान पत्र दिखाने होंगे। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी।

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फैसले का हो रहा विरोध
बाजार में भीड़ जुटने से रोकने के लिए नासिक जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन अगर बाजार में भीड़ जुटने से रोकना चाहता है तो इसके लिए सख्ती की जरूरत है न कि टिकट की। वहीं नासिक के एक व्यापारी संगठन ने बताया कि प्रशासन ने व्यापारियों को बिना भरोसे में लिए यह फैसला लागू किया है। प्रशासन इसकी जगह लाॅकडाउन लागू कर सकता था।

महामारी अधिनियम के तहत उठा सकते हैं यह कदम
DCP विजय खरात ने बताया कि यह प्रक्रिया कारोबार बंद करने के लिए न होकर आपदा प्रबंधन के लिए है। नियमों के अनुसार, महामारी अधिनियम लागू होने पर पुलिस ऐसे कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि टिकट बेचने का काम नगर निगम करेगा और पुलिस बाजारों में सुरक्षा बढाएगी। यह नियम मंगलवार या बुधवार से लागू हो सकता है।

बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिन 31,643 लोगों को संक्रमित पाया गया, वहीं 102 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ यहां कुल संक्रमितों की संख्या 27,45,518 हो गई है। इनमें से 54,283 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देशभर में बीते दिन 56,211 नए मामले सामने आए और 271 मौतें हुईं। इसी के साथ देश में अब तक कुल 1,20,95,855 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 1,62,114 की मौत हुई है। साभार-आँखोंदेखी लाइव

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