Salary par Sabse badi khabar: सैलरी और PF में नहीं होगा बदलाव, New Wage Code फिलहाल टला

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कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नया वेज कोड (New Wage Code) लागू होने जा रहा था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नए वेज कोड को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया गया है. फिलहाल वेतनभोगी लोगों की सैलरी यथावत रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

EPFO बोर्ड सदस्य विजय उपाध्याय (Virjesh Upadhyay) ने नए वेज कोड के स्थगित होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि नए वेज कोड पर अभी और विचार-विमर्श किया जा रहा है. जल्द ही नतीजे पर पहुंचकर आगे का फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि पिछले कई दिनों से मीडिया में नया वेज कोड सुर्खियों में बना हुआ है. दावा किया जा रहा था कि नया वेज कोड 1 अप्रैल से लागू होगा. हालांकि, आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था. एक तरफ जहां कुछ लोग नए वेज कोड का लागू होने का दावा कर रहे थे, वहीं काफी लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि बताए जा रहे वेज कोड में व्यवहारिक खामियां हैं, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता.

नए वेज कोड (New Wage Code)
वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक, किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Salary) कंपनी की लागत (CTC) का 50 परसेंट से कम नहीं हो सकता है. अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़े.

नए वेज कोड से बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर
वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019  के लागू होने से लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा. कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी (Take Home Salary) घट जाएगी, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियां का पीएफ ज्यादा कटेगा. इससे उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

पीएफ के साथ साथ ग्रैच्युटी (Monthly Gratuity) में भी योगदान बढ़ जाएगा. इस तरह टेक होम सैलरी घटेगी लेकिन कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम मिलेगी.

और कोड भी लागू नहीं होंगे
नए वेज कोड के साथ ही सोशल सिक्योरिटी कोड (social security code), कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन (code on industrial relations) और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन (code on occupational safety, health and working conditions) भी 1 अप्रैल से लागू नहीं किए जाएंगे.

सोशल सिक्योरिटी कोड (social security code)
सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रावधान किया गया है कि किसी कर्मचारी का कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चाहे कितने भी दिन का हो, वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा. अभी तक ग्रेच्युटी तभी मिलती है, जब कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है. साभार-जी बिज़नेस हिंदी

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