क्या आप भी मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं बच्चे, देना पड़ सकता है जुर्माना! डिटेल में जानें मोटर व्हीकल एक्ट

पढ़िए एबीपी न्यूज़ की ये खबर…

मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी टू व्हीलर चला सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ खास नियम और शर्ते हैं.

मौजूदा वक्त में जहां सबकुछ ऑनलाइन हो रहा है. ऐसे में यातायात पुलिस भी धड़ल्ले से ऑनलाइन चालान काट रही है. आज के समय में यह जरूरी नहीं है कि जब सड़क पर पुलिस आपको रोकेगी, तभी आपका चालान कटेगा, बल्कि अब यातायात पुलिस ने सड़कों पर कैमरे लगवा दिए हैं. ऐसे में यदि आपने कोई भी नियम तोड़ा तो चालान सीधा आपके घर पहुंच जाएगा.

तीसरी सवारी में गिना जाएगा चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा

अगर आप भी मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाते हैं तो यह नियम आपको जरूर जानना चाहिए. नए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा. अगर आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चा भी है और उसकी उम्र चार साल से ज्यादा है, तो आपका चालान कट सकता है. दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाएगा. और अगर कोई सिंगल व्यक्ति चार साल से ऊपर के बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है तो बच्चे का हेलमेट पहनना जरूरी है. ऐसा न करने पर सेक्शन 194A के हिसाब से 1000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

अगर अब आप कभी भी बाइक या स्कूटी पर निकले और आप दो लोग हैं, तो अपने साथ चार साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को न लें. वरना आपका चालान कट सकता है. इसमें भी आपको 1000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी चला सकते हैं टू व्हीलर

देश में टू व्हीलर लाइसेंस दो लेवल पर दिया जाता है. इसमें पहला लेवल 16 से 18 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए होता है. इसी कारण 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी टू व्हीलर चला सकते हैं. हालांकि, उन्हें सिर्फ बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति दी गई है. और इसमें यह शर्त भी है कि वाहन मैक्सिमम 50 cc का हो. जबकि दूसरे लेवल के लाइसेंस यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो लाइसेंस बनता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है.

हॉर्न बजाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

अक्सर हम अपने वाहन को सड़क किनारे रोक कर मोबाइल पर बात करने लगते हैं, लेकिन अब आपको यह भी देखना होगा कि कहीं आप साइलेंट ज़ोन में तो नहीं हैं. क्योंकि साइलेंट ज़ोन में गाड़ी रोक कर मोबाइल पर बात करने पर भी आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं साइलेंट ज़ोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपये के चालान का प्रावधान है.

नए नियम के तहत जुर्माना

बता दें कि देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने New Traffic Rules 2020 को लागू किया है. दरअसल, अगर अब आप कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा.

रेड लाइट तोड़ने पर- 500 रुपये जुर्माना

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर- 5000 रुपये जुर्माना

ओवर स्पीडिंग- 1000 रुपये जुर्माना

सड़क पर स्टंटबाजी करना- 5000 रुपये जुर्माना

रेसिंग करना- 5000 रुपये जुर्माना

हेटमेट न पहनने पर- 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर- 2000 रुपये जुर्माना साभार-एबीपी न्यूज़

आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

 हमारा गाजियाबाद के व्हाट्सअप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करें

Exit mobile version