GST ऑडिट का बदला नियम, वाणिजय कर अधिकारी अब बड़े कारोबारियों को बुला सकेंगे कार्यालय

वाणिज्य कर विभाग ने अपनी ऑडिट प्रक्रिया में बदलाव किया है अभी तक व्यापार स्थल पर जाकर ऑडिट करने के निर्देश थे। लेकिन अब जीएसटी ऑडिट के लिए बड़े कारोबारियों को भी विभागीय कार्यालय बुलाया जा सकेगा ।

कानपुर। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी बड़े और मध्यम श्रेणी के कारोबारियों को अब जीएसटी ऑडिट के लिए कार्यालय बुला सकेंगे। अभी तक अधिकारियों को इन कारोबारियों के व्यापार स्थल पर ही जाकर ऑडिट करने के निर्देश थे। वाणिज्य कर विभाग ने जनवरी में अपने जोन को ए, बी, सी की श्रेणी में बांटा था। इसके साथ ही करदाताओं को भी उनके टर्नओवर के हिसाब से ए, बी, सी कैटेगरी में स्थान दिया था।

इस आदेश में तय किया गया था कि ज्वाइंट कमिश्नर टैक्स ऑडिट ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की सूची बनाएंगे जिनके घोषित व्यापार स्थल पर जाकर ऑडिट करना जरूरी हो। अब वाणिज्य कर आयुक्त ने इसमें कुछ संशोधन कर दिया है। अब क और ख श्रेणी के व्यापारियों की लेखा पुस्तकों, अभिलेख को कार्यालय में मंगाकर ऑडिट करने का निर्णय संयुक्त आयुक्त ले सकेंगे। इसे तरह ग श्रेणी यानी छोटे कारोबारियों को अब तक कार्यालय बुलाकर ऑडिट करने के निर्देश थे। कुछ खास परिस्थितियों में ही अधिकारियों को उनके व्यापार स्थल पर जाने की अनुमति थी लेकिन अब अगर अधिकारियों को यह लगेगा कि व्यापारी असहयोग कर रहा है तो वे उसके व्यापार स्थल पहुंच जाएंगे।

जोन के हिसाब से श्रेणी

ए श्रेणी : गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद प्रथम, गाजियाबाद द्वितीय, कानपुर प्रथम, कानपुर द्वितीय, लखनऊ प्रथम, लखनऊ द्वितीय।

बी श्रेणी : आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ।

सी श्रेणी : झांसी, गोरखपुर, अयोध्या, इटावा, वाराणसी प्रथम, वाराणसी द्वितीय, प्रयागराज।

कारोबार के हिसाब से व्यापारियों की श्रेणी

जोन-          क श्रेणी का टर्नओवर -ख श्रेणी का टर्नओवर -ग श्रेणी का टर्नओवर

ए-              40 करोड़ से अधिक    -15 से 40 करोड़ तक    -15 करोड़ तक

बी-             25 करोड़ से अधिक    -10 से 25 करोड़ तक    -10 करोड़ तक

सी-            15 करोड़ से अधिक    -पांच से 15 करोड़ तक   -पांच करोड़ तक।-साभार-दैनिक जागरण

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