फेक TRP केस:मुंबई पुलिस ने 1400 पन्नों की चार्जशीट पेश की, रिपब्लिक टीवी के अधिकारी समेत 12 आरोपी

मुंबई पुलिस ने पिछले महीने TRP घोटाला का खुलासा किया था। कुछ चैनलों पर आरोप हैं कि उन्होंने दर्शकों को पैसे देकर TRP हासिल की।

कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (TRP) घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1400 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम शर्मा समेत 12 आरोपियों के नाम हैं। चार्जशीट में ऑडिटर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत 140 लोगों को गवाह बनाया है। दो आरोपियों को भी सरकारी गवाह बनाने के लिए अर्जी दी गई है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी।

कथित टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (बार्क) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल रेटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं।

चैनलों को विज्ञापन TRP के आधार पर ही मिलते हैं। मुंबई पुलिस के आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले महीने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी और दो मराठी चैनल-बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी TRP के आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि, रिपब्लिक टीवी और दूसरे चैनलों ने इन आरोपों को गलत बताया था।

आरोपी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने फरार आरोपी बताया
चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 465, 468, 406, 120बी, 201, 204, 212 और 34 लगाई हैं। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम शर्मा भी शामिल हैं। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी, न्यूज नेशन, फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और वाऊ चैनलों के खिलाफ पैसे देकर फर्जी TRP हासिल करने का आरोप लगाया है। इन चैनलों के संचालकों और मालिकों को भी फरार आरोपी बताया है।

पुलिस का दावा है कि पकड़े गए कई आरोपी, चैनलों के अधिकारियों और जिन लोगों के घरों में TRP मीटर लगे हैं, उनके संपर्क में थे। आरोपियों ने चैनलों से पैसे लेकर वही चैनल देखने की बात कबूली है। फोन, लैपटॉप और बैंक खातों से भी सबूत मिले हैं।

रिपब्लिक टीवी की COO ने अर्णब के साथ हुई चैट डिलीट की
एक अधिकारी ने बताया कि रिपब्लिक टीवी की COO प्रिया मुखर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहीं हैं। पूछताछ के लिए उन्हें जब भी बुलाया गया वे अपना मोबाइल लेकर नहीं आईं। इसके अलावा अर्णब के साथ हुई चैट भी उन्होंने डिलीट कर दी। इस चैट को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मुखर्जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दे रखी है, लेकिन पुलिस उन्हें फरार आरोपी बता रही है।

पुलिस ने मंगलवार को वाऊ चैनल के मालिक जयंतीलाल गडा और उनके बेटे अक्षय को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए। गडा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी पेन इंडिया लिमिटेड के भी मालिक हैं।साभार-दैनिक भास्कर

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