दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को केंद्र सरकार ने राहत, शर्तों के साथ जा सकते हैं गृह प्रदेश

कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने राज्यों की ओर रुख करना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतरराज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। केन्द्र सरकार के इस नए आदेश के अनुसार, सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वरंटाइन किया जाए।

सरकार की तरफ से यह गाइडलाइंस ऐसे वक्त पर आई है जब दूसरी बार लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए केन्द्र सरकार घर जाने की व्यवस्था करे और ट्रेन की सुविधा दे।

आइये जानते हैं क्या है केन्द्र सरकार की संशोधित गाइडलाइंस:


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