सपा नेता आजम खां समेत बेटे-पत्नी की जमानत मंजूर

प्रयागराज। शुक्रवार को हाइकोर्ट से सपा नेता आजम खां समेत उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई है। अब्दुल्ला के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तीनों फिलहाल अलग जेलों में निरुद्ध हैं।
अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में करीब 7 महीने पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला सात साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि आजम अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि हेटस्पीच मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा हुई है। बेटा अब्दुल्ला भी एक अन्य मामले में भी आरोपी है। ऐसे में सिर्फ पत्नी तंजीन ही जेल से बाहर आएंगी। आजम खान, तंजीन और अब्दुल्ला ने एमपीएमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इन जेलों में बंद हैं तीनों
आजम अभी सीतापुर जेल में बंद हैं, तंजीन रामपुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में हैं। राज्य सरकार ने सजा के ऐलान के बाद ही आजम और बेटे को रामपुर से अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिया था। चुनाव ऐलान के बाद 26 मार्च को अखिलेश यादव आजम से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे। दोनों के बीच डेढ़ घंटे तक मुलाकात चली थी।
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