रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एमएलए एमपी कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी को पुलिस ने कोर्ट परिसर में ही हिरासत में ले लिया।
रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्लाह आजम उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। तब मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में चला गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज तीनों आरोपियों को सात-सात साल की सजा का फैसला सुनाया है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा अब तक जमानत पर बाहर चल रहे थे। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों लोगों से जमानत पत्र जमा करके पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी।
सपा-भाजपा में शुरू हुई बयानबाजी
जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज़म खान, तंज़ीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को दोषी क़रार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने पर सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हुई है, जितनी आजम खान और उनके परिवार के साथ हो रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को देश के न्याय व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है। ऊपरी अदालत में जब इसको चुनौती दी जाएगी तो आजम खान व उनके परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं।
इधर, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम खान ने सत्ता के नशे में कानून को अपने बूटों तले रौंदा है। आजम खान ने जो बोया वही काट रहे हैं। आज आजम को सजा मिलनी से सामान्य लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत हुआ है। आजम व उनके परिवार को सजा समाजवादी पार्टी के लिए करारा तमाचा है। सपा को अब अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण बंद करना चाहिए।
आजम के खिलाफ 43 मुकदमों में हैं पक्षकार
रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा मुकदमा अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज कराया था। मुकदमे में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खा और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामला एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में चला गया। जिस मामले में आज कोर्ट ने आजम खान उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्लाह आजम को साथ-साथ साल की सजा सुनाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आकाश सक्सेना अब तक आजम खान के खिलाफ 43 मामलों में सीधे पक्षकार रहे हैं।
ये था दो जन्म प्रमाण पत्रों का था विवाद
सपा नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र थे। एक जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 1993 दूसरा प्रमाण पत्र 30 सितंबर 1990 का बताया गया। अब्दुल्लाह आजम पर आरोप था कि चुनाव लड़ने के समय उन्होंने लखनऊ से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। इसके बाद स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अब्दुल्लाह आजम का नामांकन भी रद्द हुआ था।