मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास 10 दिनों तक नहीं हटेगा अतिक्रमण

मथुरा। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर चल रहे जेसीबी अभियान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद होगी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया,”100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जायेगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।”

याचिकाकर्ता का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग वहां रह रहे हैं। इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था।

600 मीटर में बसी है बस्ती
मथुरा वृंदावन रेल लाइन पर फाटक संख्या 3 और 4 के बीच नई बस्ती बसी हुई है। यह बस्ती श्री कृष्ण जन्मस्थान के नजदीक है और यहां बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। उत्तर मध्य रेलवे की यहां से मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक था, जिसे बदलकर अब ब्रॉड गेज किया जा रहा है। 600 मीटर के इस दायरे में करीब रेलवे ने डेढ़ सौ अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे।

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