आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने दो साल की सुनाई सजा

रामपुर। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।

आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है।

आजम से सुरक्षा छीनी, फिर लौटाई भी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों यूपी में राजनीति गरम हो गई थी। दरअसल आजम खान को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा गुरुवार को शासन ने वापस ले ली गई थी। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया था कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक से लेटर मिला है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक आजम खान को दी गई ‘Y’ कैटेगरी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। इस आदेश का पालन करते हुए उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है।

इस पर सपा ने बीजेपी पर आजम खां का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी सरकार पर विपक्षी नेताओं के प्रति विद्वेष भाव से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मोहम्मद आजम खां साहब की सुरक्षा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामे के बाद दोबारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। रामपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर उन्हें यह सुरक्षा लौटाई गई हालांकि उन्हें आगे भी यह सुरक्षा दी जाएगी या नहीं, इस पर 18 जुलाई को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला होगा।

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