PAN से आधार को लिंक नहीं करने वालों का होगा बड़ा नुकसान, अटक जाएंगे 15 काम

नई दिल्ली। आयकर विभाग के अनुसार जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो गया है। आयकर विभाग ने बताया है कि जिनका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, वो टैक्सपेयर्स 15 तरह के काम नहीं कर सकेंगे।

आयकर विभाग की ओर बताया गया है कि, पैन आधार से लिंक ना होने पर कौन-कौन से काम अटक सकते हैं। हम आपको ऐसे 15 कामों के बार में बताने जा रहे हैं जो पैन आधार लिंक ना होन पर अटकने की संभावना है।

कैसे कराएं कैसे कराएं एक्टिव
पैन कार्ड एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। साथ ही अथॉरिटी को आधार कार्ड की सूचना देनी होगी। इससे 30 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट को लॉग-इन करना है। लॉग-इन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। यहां ‘Link PAN with Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां जरूरी जानकारियां दर्द करें। अब आपको ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। यह पेनल्टी पेमेंट ‘Other payments’ के रूप में जाएगा।

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