नई दिल्ली। आयकर विभाग के अनुसार जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो गया है। आयकर विभाग ने बताया है कि जिनका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, वो टैक्सपेयर्स 15 तरह के काम नहीं कर सकेंगे।
आयकर विभाग की ओर बताया गया है कि, पैन आधार से लिंक ना होने पर कौन-कौन से काम अटक सकते हैं। हम आपको ऐसे 15 कामों के बार में बताने जा रहे हैं जो पैन आधार लिंक ना होन पर अटकने की संभावना है।
- जिन लोगों को पैन निष्क्रिय हो गया है वह एफडी और सामान्य बचत खाता छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे।
- ऐसे टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल तो कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- डीएक्टिवेट पैन के चलते लोग किसी भी डिपॉजिटरी या सिक्योरिटीज में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह होटल या रेस्तरां पर एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।
- जिनका पैन निष्क्रिय है वह विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
- डीएक्टिवेट पैन के चलते बैकों के ग्राहक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी एप्लाई नहीं कर सकेंगे।
- अगर कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना चाहता है और उसका पैन डिएक्टिव है तो 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा।
- किसी भी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे।
- बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए भी एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- बैंक एफडी के लिए एक बार में 50 हजार से ज्यादा या सालभर में 5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश बैंक, एनबीएफसी,को-ऑपरेटिव बैंक आदि किसी भी जगह से नहीं करा पाएंगे।
- एक वित्तवर्ष में कैश, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के लिए 50 हजार रुपये से ज्यादा का इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं.
- जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भी 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।
- किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए भी 1 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा।
- 10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।
कैसे कराएं कैसे कराएं एक्टिव
पैन कार्ड एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। साथ ही अथॉरिटी को आधार कार्ड की सूचना देनी होगी। इससे 30 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट को लॉग-इन करना है। लॉग-इन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। यहां ‘Link PAN with Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां जरूरी जानकारियां दर्द करें। अब आपको ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। यह पेनल्टी पेमेंट ‘Other payments’ के रूप में जाएगा।