नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक कामों में लगते हैं तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीश अगर प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं तो न्यायिक कार्य कौन करेगा।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के दूसरे दिन शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां संविधान में निर्धारित की गई है। संसद को इस मामले में कानून बनाना है, जिसके अनुसार नियुक्ति की जानी है। मैं मानता हूं कि संसद में इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है और यह अब तक खाली है।” उन्होंने आगे कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना नहीं कर रहे हैं और न ही इस बारे में सरकार क्या करने वाली है इसपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने वाले हैं।
उन्होंने कहा, “अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश हर महत्वपूर्ण नियुक्ति का हिस्सा बनते हैं, तो न्यायपालिका का काम कौन करेगा। देश में कई सारे प्रशासनिक मामले हैं। हमें यह देखना होगा कि भारत का न्यायधीश मुख्य रूप से न्यायिक कार्य करने के लिए हैं। वे लोगों को न्याय देकर न्यायिक आदेश देने के लिए हैं।” उन्होंने अगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक कामों में लगते हैं तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा।
संविधान में लक्ष्मण रेखा पूरी तरह से स्पष्ट
उन्होंने कहा, “एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हैं। आप एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो सवालों के घेरे में आ जाती है और यह मामला कोर्ट में आ जाता है, तो क्या आप उस मामले पर निश्पक्ष रूप से निर्णय दे सकते हैं, जिसका आप हिस्सा थे? इस दौरान न्याय के सिद्धांत से ही समझौता किया जाएगा। यही कारण है कि संविधान में लक्ष्मण रेखा बहुत ही स्पष्ट है।