नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं, सरकार का फैसला सही: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को नोटबंदी के केस में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार की निर्णय़ प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से इस पर बातचीत चल रही थी। इस फैसले में आरबीआई (RBI) एक्ट के सेक्शन 26(2) का पूरी तरह से पालन किया गया।

बता दें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने मामले में तर्क दिया है कि नोटबंदी का निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत निर्धारित शक्तियों और प्रक्रिया के विपरीत था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। उधर, देश की शीर्ष अदालत, जो वर्तमान में शीतकालीन अवकाश के लिए बंद है, 2 जनवरी को फिर से खुलने जा रही है।

अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है
2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के शीर्ष अदालत के प्रयास का विरोध करते हुए, सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है। एक हलफनामे में, केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत को बताया कि विमुद्रीकरण की कवायद एक निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर, 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

8 नवंबर 2016 की रात अचानक से सबकुछ बदल गया था
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे अचानक जनता के सामने आए और 500-1000 नोटों को रात 12 बजे से खारिज करने का ऐलान किया। टीवी पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि काले धन और आतंकवाद के खिलाफ सरकार यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे के बाद ये नोट मान्य नहीं होंगे। पीएम मोदी की इस घोषणा के साथ ही देशभर में भूचाल आ गया था और लोग अगले ही सवेरे सुबह-सुबह बैंकों में पहुंचे। कई महीनों तक बैंकों में लोगों की कतार नजर आई।

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