सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में शशि थरूर को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका, नोटिस जारी

दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है।

पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पायी गई थीं।थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चलने के कारण दंपति होटल में ठहरा हुआ था। थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भादंवि के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

निचली अदालत ने अगस्त 2021 में थरूर को मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। निचली अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। करीब 15 महीने की देरी से याचिका दायर की गई है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने सात फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है वहीं कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी थरूर के वकील को देने को कहा है।

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