ट्रेन में ले गए ये सामान, तो घर की बजाय जेल में मनेगी दिवाली

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के मौसम में बस हो या ट्रेन हर जगह यात्रियों की भरमार है। दिवाली (Diwali) हो या छठ पूजा (Chhath Pooja), लोगों को टिकट के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रेलवे (INdian Railway) ने भी यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है वरना आप घर की जगह जेल पहुंच सकते हैं। इसलिए ट्रेन में सफर के दौरान सावधानी और सतर्कता तो जरूरी है ही, साथ में रेलवे के दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।

त्योहारों के इस सीजन में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं जिसके लिए रेलवे ने कुछ नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक सफर के दौरान विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है। इसके अलावा आप किसी भी तरह के पटाखे साथ ले जाते हैं तो यह भी दंडनीय अपराध है। रेलवे के मुताबिक ऐसा करने से सहयात्रियों की जान भी मुश्किल में पड़ सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना तो लग सकता है साथ में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘गैस सिलेंडर, सिगरेट, स्टोव और पटाखे जैसी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ट्रेन में यात्रा न करें, यह एक दंडनीय अपराध है। इस से आग लगने का खतरा होता है। सुरक्षापूर्वक मंगलमय यात्रा करें।’

दिवाली पर बढ़ाई ट्रेनों की संख्या
आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया था कि दीपावली व छठ पूजा के लिए अतिरक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु छह जोड़ी रेल सेवाओं में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। इसके तहत बीकानेर-दादर-बीकानेर रेल सेवा में बीकानेर से 26 से 31 अक्टूबर तक व दादर से दिनांक 27 अक्टूबर से एक नवंबर तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है।

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