होली, पंचायत चुनाव और कोरोना को देखते हुए योगी सरकार की नई गाइडलाइन, पढ़ें 18 जरूरी प्वाइंट्स

पढ़िए न्यूज़18 की ये खबर…

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने होली, पंचायत चुनाव और कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने 18 बिंदुओं में निर्देश जारी किए हैं

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने होली (Holi) और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) और देश के अन्य राज्यों में कोरोना (COVID-19) के बाढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

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दरअसल कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. होली को देखते हुए पूरे यूपी में शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग की तरफ से सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया गया है कि कहीं भी शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी नहीं होनी होगी. साथ ही होली पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को करने के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने बैठक कर 24 से 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. अब होली को देखते हुए पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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कुछ प्रमुख हिदायतें
– गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

– 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

– कोरोना के पॉजिटिव से जुड़े कान्टेक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी.

‘लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हों’

जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवायी जायेगी.

– अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश घोषित करेंगे. जहां परिक्षाएँ चल रही है, वो सम्पन्न करवाई जाएंगी.

दो गज दूरी, मास्क है जरूरी

-सार्वर्जनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य है.

– सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इक्कट्ठा न होने देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी.साभार- न्यूज़18

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