यूपी परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 1 फरवरी से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद आरटीओ दफ्तर में यह काम नहीं होंगे। इसके अलावा अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना HSRP के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, EMI वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे।
आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है। जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा। यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा।
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