गाजियाबाद। प्रशासन कोचिंग संस्थान खोलने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने जिले में कोचिंग संस्थान नवंबर के पहले सप्ताह में खोलने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक स्कूलों के लिए जारी sop कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगी। नियमों की सूचना संस्थानों को प्रवेश द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी।
कोविड-19 के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। कोचिंग संस्थानों में सभी स्थानों, फर्नीचर, उपकरणों, स्टेशनरी, पानी की टंकियों व शौचालय आदि की अच्छी तरह से सफाई अनिवार्य होगी। अधिकारियों के मुताबिक छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहेगी ।
ऑल इंडिया कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के सचिव हिमांशु बत्रा ने बताया कि जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसके बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 नवंबर से कोचिंग सेंटरों को प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के अनुसार खोल दिया जाएगा। साथ ही कोचिंग जाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन अनिवार्य होगी। विनायक को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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