लॉकडाउन 2.0 – शादी समारोह पर प्रतिबंध नहीं, बस मेहमानों की संख्या तय करेंगे जिलाधिकारी

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर बुधवार को दिशानिर्देश जारी किए है। इसमें शादी से लेकर और सार्वजनिक स्थलों तक लिए निर्देश शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि शादी, अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या पर अंतिम फैसला जिलाधिकारी ही करेंगे। केंद्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों और परिवहन की सेवाओं में सभी स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय द्वारा COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे

सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।


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