दंगों पर हुई सरकार सख्त, सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो भेजा तो होगी 3 साल की जेल

दिल्ली सरकार अब सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने के लिए फैलाए जा रहे गलत और भड़काऊ वीडियो को लेकर सख्ती दिखाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरह के वीडियो फैलाने वाले लोगों पर सरकार आईटी एक्ट 56ए और आईपीसी की धारा 153ए, 506 के तहत कार्रवाई करेगी जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, वह जल्दी इसे लेकर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास इस तरह के कोई भी वीडियो जो धार्मिक रूप से भड़काऊ हो और माहौल खराब करने वाले हो उसे लेकर सरकार को सूचित करें। वह वीडियो कहां से आया है किस नंबर से भेजा गया है या सोशल मीडिया पर किसने शेयर किया है यह जानकारी लोगों को दिल्ली सरकार को उपलब्ध करानी होगी। सरकार दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। इसमे 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

सूत्रों की मानें तो दिल्ली में हुए दंगे अब शांत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर गलत गलत वीडियो जारी करके या सर्कुलेट करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि वह ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। सरकार दिल्लीवालों से अपील करेगी कि अगर उनके पास इस तरह का वीडियो कोई भेजता है तो उसकी जानकारी वह दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराएं।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में शनिवार सुबह हालात शांतिपूर्ण रहे। स्थानीय निवासी इस सप्ताह की शुरुआत में इलाके में हुए साम्प्रदायिक दंगों में पहुंचे नुकसान से धीरे-धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, इलाके में तैनात सुरक्षा कर्मी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और स्थानीय लोगों का डर खत्म करने के लिए रोज उनसे बातचीत कर रहे हैं। वे स्थानीय निवासियों से सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न देने तथा उसकी पुलिस में शिकायत करने का अनुरोध कर रहे हैं।


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