दिल्ली की एक अदालत ने आज निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोषियों की मौत की सजा के आदेश के संबंध में कल तक ठीक से स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दया याचिका लंबित रहने पर जेल नियमों के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती।
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