निर्भया कांड – 22 जनवरी को नहीं दी जा सकती है दोषियों को फांसी, जज ने मांगी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने आज निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोषियों की मौत की सजा के आदेश के संबंध में कल तक ठीक से स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दया याचिका लंबित रहने पर जेल नियमों के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती।

व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

Exit mobile version