गाज़ियाबाद की इन 9 कॉलोनियों में अब नहीं बनेंगे हाई राइज़ फ्लैट, जीडीए बोर्ड की बैठक में लगेगी आदेश पर मुहर

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब शहर की 9 कॉलोनियों में एकल आवासीय भूखंडों पर बहूआवासीय यूनिट के नक्शे पास नहीं करेगा। इसके लिए जीडीए ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे 27 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। प्राधिकरण का तर्क है कि इससे अवैध निर्माण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल जीडीए के इस फैसले से अभी तक जो नक्शे पास हो चुके हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नए नक्शे को इसी नियम के अनुसार ही पास किया जाएगा।

जीडीए के चीफ आर्किटेक्ट टाउन प्लानर आशीष शिवपुरी ने बताया कि अभी तक 9 कॉलोनियों में 112 वर्ग मीटर से लेकर 2000 वर्ग मीटर के सिंगल यूनिट भूखंड पर स्टिल्ट (पार्किंग) के साथ 3 और 4 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन इसका बिल्डरों ने बहुत अधिक दुरुप्रयोग किया। जिसकी वजह से यह फैसला किया गया है कि अब 9 कॉलोनियों में सिंगल यूनिट भूखंड पर पार्किंग के साथ तीन और चार मंजिल भवनों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां पर केवल सिंगल यूनिट का ही नक्शा पास किया जाएगा।

जीडीए ने अपने स्तर पर 2015 में 112 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक भूखंड पर 9 कॉलोनियों में बहुआवासीय भवन बनाए जाने की अनुमति दी थी। जिसे बाद में शासन के पास भेजा गया। शासन ने उसे स्वीकार करते हुए पूरे प्रदेश में लागू किए जाने का फैसला किया है। अब यही फैसला जीडीए के गले की हड्डी बन गया है। 9 कॉलोनियों में जमकर अवैध निर्माण हुए हैं। जिसे रोक पाना जीडीए के लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए अब इस आदेश को ही कैंसल किए जाने का फैसला किया गया है।

निम्न कॉलोनियों में लगी है हाई राइज़ पर रोक

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