7 दिन पहले सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा ₹26 हज़ार में, चालान कटा ₹47,500 का

देश में ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद हर जगह से नियमों का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान कटने और भारी जुर्माना देने की खबर सामने आ रही है। आज ओडिशा के भुवनेश्‍वर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक ऑटो ड्राइवर का ₹47,500 हजार रुपये का चालान कट गया। वजह थी उसके पास जरूरी कागजों का न होना और ऊपर से शराब पीकर वाहन चलाना। सबसे मजे की बात ये है कि इस शख्‍स ने 7 दिन पहले ही इस ऑटो को ₹26 हजार में सेकेंड हैंड खरीदा था और अब उसे चालान के लिए ₹47 हजार देने पड़ रहे हैं।

भुवनेश्वर के आचार्य विहार में ट्रैफि‍क पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर का चालान काटा, क्‍योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्‍योरेंस, पॉलयुशन सर्टिफिकेट नहीं थे और वह बिना परमिट के ऑटो भी चला रहा था। इसके अलावा वह शराब के नशे में भी था। इस ऑटो ड्राइवर का नाम कंडूरी खटुआ है, जोकि नयागढ़ का रहने वाला है।

उस पर अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए ₹5,000, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर ₹5000, नशे में ड्राइविंग के लिए ₹10000, वायु और ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए ₹10000, पंजीकरण और एफसी के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए ₹5000, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर ₹10000, बिना बीमा के ₹2000 और सामान्य अपराध के रूप में ₹500का जुर्माना लगाया गया। इस तरह उसका कुल ₹47,500 का चालान कटा। चालक को चंद्रशेखरपुर में ड्राइविंग परीक्षण केंद्र में चालान राशि जमा करने के लिए कहा गया है।

भारी चालान कटने के बाद मौके पर चालक ने कहा कि ‘मैंने 7 दिन पहले ही यह ऑटो 26 हजार में सैकेंड हैंड खरीदा था। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं और मैं यातायात अधिकारियों को दिखा सकता हूं. लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है’।

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