सुप्रीम कोर्ट ने आज आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को कुछ राहत दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई कस्टडी की खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चिदंबरम से कहा कि वे निचली अदालत में अपील करें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो कोर्ट सीबीआई कस्टडी को तीन दिन के लिए बढ़ा दे। ऐसी स्थिति में पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच जाएंगे।
इससे पहले बीते शुक्रवार को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिनों के लिए बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें दो सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रखा गया है। इससे पहले चिदंबरम को कोर्ट ने चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था। जब इसकी अवधि खत्म हो गई, तब फिर से सीबीआई ने रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की और कोर्ट ने 2 सितंबर तक के लिए सीबीआई की मांग मान ली थी।
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