सुप्रीम कोर्ट में आज 18 राज्यों के मुख्य सचिवों की हाज़िरी: जजों की पेंशन पर महत्वपूर्ण सुनवाई

आज सुप्रीम कोर्ट में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी होगी। कोर्ट ने इन्हें न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने के लिए तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश ने 22 अगस्त को इस मामले में निर्देश जारी किए थे।

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट में आज जजों की पेंशन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। कोर्ट ने इन अधिकारियों को न्यायिक पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने के मामले में तलब किया है। यह सुनवाई जजों की पेंशन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
जिसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नगालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।
प्रधान न्यायाधीश ने कही ये बात
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को सुबह साढ़े 10 बजे अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और 22 अन्य समान याचिकाओं की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 अगस्त को स्पष्ट किया कि न्यायिक पेंशन से संबंधित मुद्दों पर ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश हों।
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