गोली मारकर हत्या: दोषी को 10 साल की सजा

लोनी:- लोनी बॉर्डर क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने के दोषी हेम सिंह को अदालत ने आपराधिक मानव वध (धारा 304 पार्ट वन) में 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अंजनी कुमार ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया गया है। गोली लगने के बाद युवक की मौत 44 दिन इलाज के दौरान सेप्टीसीमिया से हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कपिल देव त्यागी के अनुसार, 11 मई 2016 को हिमांशु उर्फ पोली और उसके दोस्त राहुल संजय जैन के मकान के पास खड़े थे। इसी दौरान हेम सिंह, जो संजय जैन का किरायेदार था, गुस्से में आया और हिमांशु को धमकाया। पहले से ही राहुल और हेम सिंह के बीच विवाद था, जिससे हेम सिंह ने हिमांशु को गोली मार दी। गोली लगने के बाद हिमांशु की मौत 44 दिन बाद इलाज के दौरान सेप्टीसीमिया से हुई। अदालत ने हेम सिंह पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर हिमांशु के पिता तीर्थपाल ने अंकुर और टोनी की मदद से घायल बेटे को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी है, ऑपरेशन में जान जाने का खतरा था। इलाज के बावजूद, 24 जून 2016 को हिमांशु की मौत सेप्टीसीमिया से हो गई।

पुलिस ने हेम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 11 अगस्त 2016 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 15 गवाह पेश किए। अदालत ने हेम सिंह को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें आधी राशि मृतक के पिता को दी जाएगी।

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