गाजियाबाद : कारोबार में साजिशन घाटा कराने का आरोप, 21 पर मुकदमा

गाजियाबाद। जिले में एक ट्रांसपोर्टर ने 21 लोगों पर कारोबार के नाम पर 98.61 लाख का घाटा करने का मामला कोर्ट के द्वारा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ट्रांसपोर्टर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। साथ ही जिन लोगों पर आरोप लगे हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि असल वजह क्या है। मामला कविनगर थाने में दर्ज किया गया है।

एसपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी रवि मलिक ट्रांसपोर्टर है। रवि ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि पलवल की कंपनी के संचालक ने रीसाइक्लिंग के बारे में जानकारी देकर दो लाख रुपए देकर 18% ब्याज देने की बात बताई गई थी। रवि के कंपनी का प्लान समझ में आया इसके बदले उन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस में 12 लाख रुपए लगाए। कुछ दिन बाद रवि ने रीसाइक्लिंग कंपनी के निदेशक मोहन अग्रवाल से अपने रुपए वापस मांगे तो मोहन अग्रवाल व उनके अन्य लोगों ने रवि को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कि लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है।

ये हुए हैं नामजद
उधर कविनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रीसाइक्लिंग कंपनी के निदेशक मोहन अग्रवाल,अक्षय अग्रवाल,धीरज सिंह, राकेश,वीरेंद्र राठी, अरविंद त्रिपाठी,प्रदीप सिंह, आशीष अहलूवालिया, हितेश सेवाल, मयंक,वगलापराणां काशी, गौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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