गाजियाबाद: अनुमति से ज्यादा बन गए फ्लैट, डीएम व बिल्डर हाइकोर्ट में तलब

गाजियाबाद। एक्सप्रेस गार्डन सोसाइटी में अनुमति से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/डीएम राकेश कुमार सिंह और बिल्डर पंकज गोयल को 8 दिसंबर को तलब किया है।

इंदिरापुरम क्षेत्र के वैभव खंड में एक्सप्रेस गार्डन सोसाइटी है। बिल्डर पंकज गोयल ने 30 जून 2005 को इस सोसाइटी का नक्शा जीडीए से पास कराया था। इसके बाद 536 फ्लैट्स का शमन मानचित्र साल-2008 में अंतिम बार स्वीकृत हुआ। वहीं बिल्डर ने इससे 134 फ्लैट्स ज्यादा बना लिए। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली गई।

क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए

इस मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में हुई। अदालत ने कहा- ये बहुत अजीब है कि प्रमोटर द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे 134 अतिरिक्त फ्लैटों का निर्माण कैसे किया गया और प्राधिकरण के अधिकारियों नेे कोई कार्रवाई नहीं की। मामला गंभीर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रमोटर पंकज गोयल दोनों 8 दिसंबर 2023 को उपस्थित होकर बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?

जीडीए वीसी ने रखा पक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं डीएम राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके विभाग का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, ये मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है। बिल्डर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को आदेश दिया था कि उसका रिवीजन निस्तारित किया जाए और इसका निस्तारण होने तक बिल्डर के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट ने जानना चाहा है कि मौके पर 536 के स्थान पर 670 फ्लैट्स कैसे बन गए। 8 दिसंबर को प्राधिकरण द्वारा हाईकोर्ट में मौजूद रहकर पक्ष रखा जाएगा।

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