राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार ने दी रेडिसन होटल के मालिक को धमकी, केस दर्ज

गाजियाबाद। कौशांबी इलाके में स्थित पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू के मालिक ने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार समेत दो लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी है कि इस मामले में सांसद ने आरोपियों से बातचीत कर समझौते का दवाब भी बनाया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालाँकि अभी सांसद का पक्ष सामने नहीं आया है।

रेडिसन ब्लू होटल के मालिक करण जैन के मुताबिक बुधवार को वो सातवीं मंजिल के K-M ट्रेड टॉवर स्थित ऑफिस में बैठे हुए थे। दोपहर साढ़े 12 बजे के आसपास ऑफिस स्टाफ ने मुझे आकर सूचना दी कि कुछ लड़के घुस आए हैं और ऑफिस खाली करने की धमकी दे रहे हैं। मैं जब अपने ऑफिस से बाहर निकला तो कुछ लड़के मेरे स्टाफ से बदतमीजी कर रहे थे। वो कुल पांच लोग थे। उन्होंने मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने मुझे शीशा तोड़कर सातवीं मंजिल से नीचे फेंकने की धमकी दी। आरोपियों ने मुझे शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश भी की।’

करण जैन ने अपनी शिकायत में कहा, ‘मेरे ऑफिस से रोहित तोमर ने PCR पर कॉल करने की कोशिश की, जो विफल रही। इसके बाद कौशांबी पुलिस चौकी प्रभारी को फोन करके पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। जिसके बाद कौशांबी थाने की पुलिस होटल पर आई। पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हुई है। हमने पुलिस को भी ये फुटेज दिखाई है।’

करण जैन के अनुसार, ‘जब मैं पुलिस को पूरा घटनाक्रम बता रहा था, तभी मेरे पास बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की कॉल आई। उन्होंने मुझे धमकी देने वाले लोगों से बातचीत करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्यथा की स्थिति में ये वे इन लोगों (धमकी देने वालों) को नहीं रोक पाएंगे और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद से मुझे जान का खतरा बना है।’

तीन लोगों पर कौशांबी थाने में FIR
करण जैन की शिकायत पर कौशांबी थाना पुलिस ने गौरव अग्रवाल, दीपक अहलावत और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन-147, 504, 506 में केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में होटल मालिक ने गौरव अग्रवाल को राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का रिश्तेदार बताया है।

भाई ने की थी आत्महत्या
करण जैन के भाई अमित जैन ने करोड़ों रुपए का कर्ज होने के चलते नवंबर-2022 में आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि अमित जैन का आरोपी पक्ष से कुछ रुपयों का लेनदेन था।

Exit mobile version