नई दिल्ली। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है। हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) का लेकर दौरा नवंबर में है। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।
जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है. बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक काम करने की छूट दी है। ईडी डायरेक्टर को एक के बाद एक करके कई एक्सटेंशन देने का केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट को पहले भी रास नहीं आया है। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ हिदायत दी थी कि वो संजय मिश्रा को एक्सटेंशन न दे। हालांकि उसके बाद भी सरकार ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाती रही।