तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में सभी 10 दोषियों को दस साल की सजा

तबरेज अंसारी

सरायकेला। झारखंड की एक अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में बुधवार को सभी 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है। सरायकेला कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों को यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरायकेला कोर्ट ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में सुनवाई पूरी करने के बाद सजा का ऐलान किया। एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले झारखंड की अदालत ने 27 जून को तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में इन 10 लोगों को दोषी ठहराया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने बताया था कि एक आरोपी कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

क्या है मामला?
सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून, 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी। पिटाई के बाद गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। 22 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गयी, जिस पर सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। मौत के बाद इस मामले में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था।

पत्नी ने की थी लिखित शिकायत
तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बताया था कि उसकी शादी को मात्र 54 दिन ही हुए थे। भीड़ ने पति को पीट-पीटकर मार डाला। अब उसके पास भटकने के अलावा कोई और काम नहीं है।

कौन- कौन दोषी करार
इस मामले में भादवी की धारा 304, 323, 325, 341 और 295(ए) में दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल हैं।

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