डरा-धमका तो कभी लालच देकर बृजभूषण ने की यौन संबंध बनाने की कोशिश, जानें दोनों FIR में पहलवानों ने लगाए क्या आरोप

दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं। एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। खिलाड़ियों ने कहा है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की।

दिल्‍ली पुलिस ने पीड़ित पहलवानों की शिकायतों पर 28 मई को दो एफआईआर दर्ज की थीं। पहली FIR में छह बालिग पहलवानों के आरोपों का ब्‍योरा है। इसमें बृजभूषण शरण सिंह के अलावा WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है। यौन शोषण की ये कथित घटनाएं 2012 से 2022 के बीच हुईं।

FIR में दर्ज बयान
माइनर रेसलर – ‘उसे तस्वीर लेने के बहाने कसकर पकड़ा गया और उसे अपनी ओर खींचा। कंधों को दबाया और फिर उसकी छाती पर अपने हाथ रखे। माइनर से साफतौर पर कहा कि उसे इन सबमें कोई दिलचस्पी नहीं है’। (माइनर की तरफ से शिकायत करने वाले का बयान)

पहला रेसलर – ‘एक दिन जब मैं एक रेस्त्रां में खाना खाने गई थी तब आरोपी (बृजभूषण सिंह) ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वह वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाती पर हाथ ले आए और उसे पकड़ा। उन्होंने तीन-चार बार ऐसा किया। बृजभूषण सिंह के ऑफिस में भी ऐसा हुआ। पीड़िता ने बताया, ‘उन्होंने मेरी हथेली, घुटने, जांघ और कंधे को बिना मेरी मर्जी के छूआ। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो उन्होंने अपने पैर से मेरा पैर छुआ। इसके बाद से वह मेरी सांसों को चेक करने के लिए मेरी छाती से लेकर पेट तक पर हाथ फेरने लगे। वह केवल मुझे छूना चाहते थे।’

दूसरी रेसलर – ‘जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब बृजभूषण सिंह मेरे करीब आए और कोच की गैरमौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठाई और फिर छाती से पेट तक पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रिदींग (सांसे) चेक करने के बहाने यह किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ गया था उसे कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की।’

तीसरी रेसलर – ‘वह मेरी मेरे परिवार वालों से बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। वह बिस्तर पर बैठे हुए थे उन्होंने अचानक मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वह मुझे सपलीमेंट देंगे जिसकी मुझे जरूरत होती है।’

चौथा रेसलर – ‘मुझे बृजभूषण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और फिर मेरी नाभी पर हाथ रखा और ऐसा दिखाया कि वह मेरी सांसे चेक कर रहे हैं। वह हमेशा अनुचित चीजें करने की कोशिश में रहते थे इसलिए हम सबने तय किया कि कोई भी अकेले नाश्ता, लंच और डिनर करने नहीं जाएगा।’

पांचवीं रेसलर – ‘मैं टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी थी। आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरे कमर के नीचे है। मैं यह महसूस करते हुए बहुत हैरान रह गई थी। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत के बाद मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। ‘

छठी रेसलर – ‘मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के बहाने आरोपी ने मुझे कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने असहज होकर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की। मैंने काफी बार कोशिश की इसके बाद उन्होंने कहा, ‘ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है क्या?’

किन धाराओं में दर्ज हुई हैं एफआईआर
दोनों एफआईआर में इंडियन पीनल कोड (IPC) की धाराएं- 354 (महिला का शीलभंग भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बल प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादा) लगाई गई हैं। इनके तहत एक से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। दूसरी FIR में सिंह के खिलाफ POCSO एक्ट भी लगाया गया है। इसमें पांच से सात साल जेल की सजा का प्रावधान है।

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