मल्लिकार्जुन खरगे पर 100 करोड़ का मानहानि केस, बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट ने भेजा समन

संगरूर। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई मुश्किल में पड़ गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर की गई बयानबाजी के मामले में संगरूर की एक जिला अदालत ने उन्हें समन भेजा है।

हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रुपये मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है।

बजरंग दल की मानहानि पर केस
हितेश ने कहा कि खरगे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है।

क्या है मामला
गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनाने की सूरत में वह पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेगी। इस मामले ने राज्य में काफी तूल पकड़ा। भाजपा ने कई जगह इस मामले में कांग्रेस को निशाने पर लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया।

Exit mobile version