एक अप्रैल से पहले नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा Pan Card

नई दिल्ली। पैन कार्ड (Pan Card) ऐसा डॉक्यूमेंट हैं, जिसकी जरूरत समय-समय पर पड़ती रहती है। चाहे सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना हो या बैंक में कोई लेन-देन करना हो, इसकी जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये जरूरी है कि आपका पैन कार्ड वैध हो। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 के बाद इनवैलिड माना जाएगा।

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ”आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।”

ऐसे घर बैठे पैन को आधार से करें लिंक

एसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक

इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा।

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से लिंक हैं, जिससे यह पता लगाना आसान है कि सरकारी स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

Exit mobile version