नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया बैंकों की कार्यप्रणाली, बैंकिंग नियमों और अधिनियमों की बारीकी से निगरानी करती है। आरबीआई ने इसी के तहत एक-दो नहीं बल्कि 8 बैंकों पर नियमों के उल्लघंन के कारण जुर्माना लगाया है।
RBI ने 8 सहकारी बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। किसी बैंक ने केवाईसी के नियमों की अनदेखी की है तो किसी ने बैंकिंग प्रावधानों का उल्लघंन किया है। किसी ने जमा ब्याज के नियमों का पालन नही किया। अलग-अलग बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण ये पेनेल्टी लगी है।
जिसमें गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना, महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने पेनेल्टी लगाई है।
हालाँकि बैंकों पर लगाए गए इन पाबंदियों के कारण खाताधारकों पर असर नहीं होगा। खाताधारकों की जमापूंजी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आरबीआई ने भी अपने सर्कुलर में कहा है कि इससे ग्राहकों के लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक और उनके ग्राहकों के बीच जो भी एग्रीमेंट है, वह पहले की तरह जारी रहेगी।