आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर गुरूवार तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 मार्च की अधिसूचना में कहा कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।

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