निठारी कांड: 15वें मामले में भी सुरेंद्र कोली बरी, 12 मामलों में मिल चुकी है फांसी की सजा

नोएडा। बहुचर्चित निठारी कांड के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुरेंद्र कोली को एक मामले में बरी कर दिया। इसके पहले भी सुरेंद्र कोली दो मामलों में बरी हो चुका है, जबकि 12 मामलों में सुरेंद्र को फांसी की सजा हो चुकी है। हालांकि, कोली को अभी जेल में ही रहना होगा।

सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि 27 अप्रैल 2006 को ढाई वर्षीय एक बच्चा गायब हो गया था। मामले में उसके पिता ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए। इसके बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 15वें मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया।

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हालाँकि कोर्ट के आदेश के बाद भी सुरेंद्र कोली को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उसके खिलाफ 17 मामले दर्ज किए गए थे। बीते शुक्रवार को कोली को 12वें मामले में बरी किया गया था वहीँ पिछले साल जनवरी में कोली के सहयोगी मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट 16 जनवरी को सुरेंद्र कोहली को सजा सुनाएगा। मोनिंदर सिंह पंढेर पर 6 मामले दर्ज हैं। अब तक सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, पंढेर को तीन मामलों में बरी किया जा चुका है।

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